PAN Card : पैन कार्ड धारको के लिए सरकार ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो नये धारा के अनुसार आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है तो चलिए जान लेते हैं , कौन से नियम आवश्यक है पैन कार्ड धारकों के लिए ? nsdl pan card status,Permanent Account Number,income tax login,
PAN Permanent Account Number
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इन दिनों में हर एक हिंदुस्तानी के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य हो गया है , पैन कार्ड अब एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है जिसकी जरूरत बहुत सारे काम में परती है , पैन कार्ड के बिना अभी बहुत सारे ऐसे काम है जो संभव नहीं है ऐसे में पैन कार्ड धारको के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया कुछ नियम जान लेना भी काफी ज्यादा अनिवार्य है । nsdl pan card status सरकार ने केंद्रीय बजट 2023 में पैन कार्ड से जुड़े कुछ बदलाव को पेश किए हैं इनमें से चार ऐसे नियम है जिनका पालन करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।
पैन कार्ड धारको के लिए चार अनिवार्य नियम ।
1.Pan card and Aadhaar Card linking
सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 की रखी है अगर इस तिथि के बाद कोई भी ऐसा पैन कार्ड संख्या पाया जाता है जो आधार कार्ड से लिंक ना हो तो उसे अमान्य कर दिया जाएगा । nsdl pan card status साथ ही वह पैन कार्ड जिसके नाम पर बना हुआ है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना का भी प्रावधान सरकार की धारा 139 एए (2) के अनुसार किया गया है ।
2 प्रोफेशनल का TDS काटना ।
अगर आप घर बनाने वाले या अन्य काम करने वाले किसी प्रोफेशनल कांट्रेक्टर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट या किसी और पेशेवर व्यक्ति को काम पर रख कर काम करवाते हैं और उन्हें पेमेंट करने से पहले पैन कार्ड के इस नए नियम के अनुसार TDS काट लोगे , मौजूदा समय में इसका प्रावधान नहीं किया गया है ।
3. ट्रांजैक्शन करते वक्त पैन कार्ड संख्या का इस्तेमाल नहीं करना ।
Permanent Account Number बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेशी करेंसी में खरीद करते हैं या विदेशों से लेनदेन करते हैं ऐसी स्थिति में वह अपना पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए सरकार ने बजट 2023 में धारा 139 ए (1) में नया कॉलेज जोड़ने का प्रस्ताव रखा है जिस वजह से इन लोगों के ऊपर लगाम लगाया जा सके । साथ ही 5 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है ।
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4. PAN Card और आधार कार्ड की इंटरचेंजेबिलिटी ।
Permanent Account Number सरकार ने इसके नियम में भी बदलाव कर दिए हैं पहले आयकर दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य रखा गया था पर केंद्रीय बजट 2023 में सरकार ने इसका प्रस्ताव रखते हुए बताया कि पैन कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड के जरिए भी आइटीआर भरा जा सकता है जिसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है ।
अगर आप सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या आपके ऊपर ढेर सारी पेनल्टी लगाई जा सकती है ।
जिन लोगों ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं किया है उनके लिए सरकार ने अंतिम चेतावनी देते हुए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 की रखी है तो इससे पहले आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक जरूर कर लें ।
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FAQ Questions Related PAN Card
यदि आपको व्यक्तिगत आय प्रमाण, पहचान पत्र और वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यकता होती है, तो आप पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। income tax login कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड ही रखने की अनुमति होती है; एक से अधिक पैन कार्ड आपके नाम पर होना अवैध होता है।
पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर करदाता अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, टैक्स रिफंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक खाता खोलना, डीमैट खाता खोलना, क्रेडिट/डेबिट कार्ड प्राप्त करना आदि भी नहीं हो सकता है।
आवंटित प्रत्येक स्थायी खाता संख्या और जारी किया गया पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है। यदि किसी कारणवश आप इसे खो देते हैं तो आपको नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, आप आयकर विभाग में डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैन-आधार को जोड़ने से ‘डुप्लिकेट’ पैन को समाप्त करने और कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी. income tax login आयकर विभाग ने कहा है कि जिन पैन कार्ड होल्डर्स को छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है, जैसे कि आधार को पैन से लिंक करने के लिए उन्हें आधार कार्ड के साथ पैन और आधार के बीच की डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।