Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand 2023- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा ,स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी युवाओं को राज्य सरकार की और से ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वह अपने लिए आसानी से व्यवसाय को स्थापित कर सकते है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand 2023 के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जिससे सभी युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार प्राप्त करने का मौका भी प्राप्त होगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के तहत झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे अतः योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023
Contents
झारखण्ड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को आरम्भ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान देंगे। इसके आलावा युवाओं को बिना किसी गारंटी के 50000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को प्रदान किया जाएगा। Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को यात्री परिवहन लेने की सुविधा भी देंगे, ताकि उपयोग से वे अपने रोजगार के लिए यहां से वहां आसानी से यात्रा कर पाए।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 Highlights
🔥योजना का नाम | 🔥झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
🔥योजना का शुभारंभ | 🔥मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
🔥लाभार्थी | 🔥राज्य के आरक्षित श्रेणी से संबंधित युवा वर्ग |
🔥उद्देश्य | 🔥राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि |
🔥लाभ | 🔥स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा |
🔥ऋण राशि | 🔥25 लाख रूपए |
🔥सत्र | 🔥2023 |
🔥आवेदन प्रोसेस | 🔥ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
🔥सब्सिडी (अनुदान ) | 🔥40% |
🔥लाभार्थी नागरिकों की आयु सीमा | 🔥18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष |
🔥राज्य | 🔥झारखंड |
🔥आधिकारिक वेबसाइट | 🔥www.jharkhand.gov.in |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के उद्देश्य
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का मुख्य उद्देश्य यह की राज्य के उन सभी नागरिकों का विकास करना जो आरक्षित वर्ग ,दिव्यांगजन ,स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जायेगा। जिससे वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने हुनर के अंतर्गत उद्योग को स्थापित कर सकते है। स्वरोजगार स्थापित करने से वह अन्य लोगो को भी रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। जिससे राज्य की बेरोजगारी की दर कम करने में एक विशेष योगदान प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों के द्वारा लिए गए ऋण पर अनुदान की सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी। यह स्वरोजगार की दिशा में एक नयी गति देने के लिए सरकार के द्वारा युवाओं को ऋण सुविधा सस्ते एवं कम दरों में उपलब्ध कराई जा रही है।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थाई निवासी ले सकते है जो निन्मलिखित है
- अनुसूचित जाती ( Scheduled caste )
- अनुसूचित जनजाति ( Scheduled Tribes )
- सखी मंडल की दीदियां ( Sisters of Sakhi Mandal )
- पिछड़ा वर्ग ( Backward class )
- अल्पसंख्यक वर्ग ( Minority )
- इसके साथ की आवेदक करता की आय 5 लाख से कम होनी चाहिये।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 आवेदन करने के लिए कार्यालय
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित कार्यालय में से किसी भी एक कार्यालय में जाना होगा।
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 40% का अनुदान
सरकार द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। जिससे कि वह अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इसी के साथ इस योजना की एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के अंतर्गत 40% लोन की राशि का अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान की राशि अधिकतम ₹5 लाख रुपए है। इसका मतलब यह है कि यदि ऋण की राशि का 40% हिस्सा ₹500000 से ज्यादा आता है तो इस स्थिति में ₹500000 तक का ही अनुदान लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएँ
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सुरेंद्र जी के द्वारा 13 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों युवाओं को रोजगार के अवसर के ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
- राज्य के नौजवानों को 25 लाख रुपये का लोन 40% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके अलावा सरकार द्वारा 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस ऋण का इस्तेमाल करके वह अपने लिए विभिन्न रोजगार के अवसर खोज पाएंगे।
- इसके साथ-साथ सरकार द्वारा बेरोज़गारी नौजवानों को यात्री परिवहन खरीदने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से राज्य से बेरोजगारी दर में कमी आएगी तथा रोजगार के अवसर को बढ़ावा।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand 2023 का लाभ नौजवानों के साथ-साथ सखी मंडल की दीदियों को भी प्रदान किया।
पात्रता एवं मानदंड
- झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी नागरिक ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की आयु योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की सालाना आय 5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- सखी मंडल की महिलाएं भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,दिव्यांगजन नागरिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नागरिक ही योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
आवेदन हेतु दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक नागरिक के पास नीचे दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मैं आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप झारखण्ड राज्य के नागरिक है और आप झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए तरीके से Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवेदन करना होगा :-
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 में आवेदन के लिए नागरिक को निम्न विभागों में किसी एक विभाग का दौरा करना होगा।
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- किसी एक विभाग के कार्यालय का दौरा करके आवेदक नागरिक को आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को फॉर्म में भरना होगा, जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,मोबाईल नंबर ,पते से संबंधित जानकारी ,बैंक संबंधी डिटेल्स ,जाति श्रेणी ,एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी
- इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ सलंगन कर देने है, और कार्यालय में जमा कर देने है, और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सारांश (Summary)
तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 (FAQs)?
आरक्षित श्रेणी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों का विकास करने के लिए Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana की शुरुआत की गयी है जिसके तहत बिना किसी आर्थिक परेशानी के नागरिक अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकते है इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए 25 लाख रूपए तक का लोन देने का प्रवधान किया गया है।
राज्य के नागरिकों के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 विभागों को आवेदन करने के लिए शामिल किया है सभी पात्र लाभार्थी नागरिक अपनी श्रेणी के आधार पर संबंधित विभागों से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
इस योजना के माध्यम से राज्य में स्वरोजगार के क्षेत्र को एक नयी गति प्राप्त होगी। जिससे प्रदेश में रोजगार के विभिन्न साधन के अवसर पैदा होंगे नागरिकों को रोजगार की तलाश में किसी अन्य शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी वह अपने ही राज्य में रहकर रोजगार प्राप्त करने का मौका हासिल कर पाएंगे।
झारखण्ड सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में अपना स्वरोजगार शुरू करने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष निर्धारित की गयी है।
40% अनुदान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्रदान किया जायेगा। जिसकी कुल राशि 5 लाख रूपए है।