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Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Haryana Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana Portal 2023, हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन प्रकिया जाने |

प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023,मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023

Contents

Haryana Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के तहत हरियाणा राज्य के फरीदाबाद व गुरुग्राम और अन्य शहरी निकायों के नागरिकों को मालिकाना हक़ दिलवाना योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना इन सभी नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नागरिकों को कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करने पर उन्हें मालिकाना हक़ मिल जायेगा। मालिकाना हक़ प्रदान करने के लिए कलेक्टर रेट पर मैक्सिमम 50% की छूट दी जाएगी और जो आवेदक Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana के लाभार्थी नहीं होंगे उनसे मार्किट रेट पर किराया लिया जायेगा।

राज्य के 25 हजार नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाया जायेगा, अभी स्थानिया निकाय विभाग के पास 16000 लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध है और संभावना है कि अभी इसमें और नागरिक भी शामिल हो सकते है। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को कही भी इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है। इससे आवेदक का समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 Highlights

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ

Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक पोर्टल भी आरंभ किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह आवेदन 1 जुलाई 2021 से किए जा सकते है। आवेदन के समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके अलावा आवेदन करते समय आवेदक को बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। हर सप्ताह सोमवार को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह 3 से 4 माह के अंतर्गत सभी लोगों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।

आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं तो 1 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करके मामले का निपटान किया जाएगा। आवेदकों के द्वारा डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का विवरण देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य

Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana का उद्देश्य यह है कि हरियाणा राज्य में जितने भी नागरिक है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी या जमीन ओर मालिकाना हक़ प्रदान करना है क्यूंकि राज्य के कई ऐसे नागरिक है जिनके पास मकान व दूकान दोनों होने के बावजूद वह उन्हें मकान के मालिक होने का हक़ प्रदान नहीं किआ गया है परन्तु सीएम शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों की जिंदगी में और अधिक सुधार आ सकेगा और इसके साथ-साथ वह मजबूत और आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। जिन नागरिकों का 20 साल से अधिक का कब्ज़ा है उन्हें सरकार मालिकाना हक़ दिलवाएगी।

अलग तल के लिए अलग शुल्क का भुगतान

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana – यदि किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या छेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है लेकिन पॉलिसी की सभी योग्यताएं को पूरा करता है तो इस स्थिति में आवेदक को ₹30000 की एकमुश्त नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा सभी योग्य आवेदकों को 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। 15 दिन के भीतर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करने होंगे। शेष 75% राशि 3 महीने के भीतर आवेदक को जमा करनी होगी। इसके अलावा यदि भवन केवल एक अलोटी के नाम है तो उसे बेस रेट का भुगतान करना होगा।

यदि आवेदक का 2 मंजिला भवन है तो इस स्थिति में 60 फ़ीसदी भू तल के लिए तथा प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा। तीन मंजिला भवन होने की स्थिति में आवेदक को भू तल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं द्वितीय तल लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा। ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार प्रदान किया जाएगा। लेकिन ऊपरी तल के आवेदक को छत पर अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना बनाई जा रही है।

स्वामित्व पर कलेक्टर रेट में मिलने वाली छूट

सीरियल नंबर घर या दुकान पर कब्जे का समय कलेक्टर रेट में छूट का परसेंट
1. 20 साल 20%
2. 25 साल 25%
3. 30 साल 30%
4. 35 साल 35%
5. 40 साल 40%
6. 45 साल 45%
7. 50 साल या उससे अधिक साल 50%

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 का शुभारंभ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरी निकाय को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे सभी नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनके पास दुकान अथवा मकान का कब्ज़ा 20 वर्षों या इससे अधिक समय से प्राप्त है पर उन्हें मालिकाना हक़ प्राप्त नहीं हैं।
  • उम्मीदवारों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक संबंधित सम्पति पर न्यूनतम 20 वर्ष तक काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस शुल्क का भुगतान किये जाने पर ही उन्हें इस योजना के पात्र माना जायेगा।
  • राज्य सरकार की इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवार कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके अपनी संपत्ति पर प्रभुत्व अधिकार प्राप्त कर सकते है।
  • इसके साथ ही लाभार्थी नागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी उब्लब्ध की जाएगी।
  • हरियाणा राज्य के ऐसे नागरिक जो राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत लाभ नहीं प्राप्त कर रहें है, उन्हें मार्केट दर के अनुरूप किराए का भुगतान करना होगा।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 25000 नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • वर्तमान समय में राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16 हजार नागरिकों का डाटा पहले से उपलब्ध है एवं आगामी समय में और नागरिकों के शामिल होने की संभावना है।
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के माध्यम से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की भी उम्मीद है।
  • इसके साथ ही योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल भी आरम्भ किया गया है, जिसकी सहायता से प्रदेश के इच्छुक नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिकों द्वारा पोर्टल पर 1 जुलाई 2023 से आवेदन आमंत्रित किये गए है जो 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी।
  • राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को पात्र नागरिकों द्वारा आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सप्ताह के केवल सोमवार के दिन आरम्भ किया जायेगा एवं 1 हजार आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात पोर्टल को पुनः बंद कर दिया जायेगा।
  • इस प्रकार राज्य सरकार पोर्टल के माध्यम से 3 से 4 माह की अवधि के भीतर ही योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर पायेंगे।
  • इसके साथ ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन जिया जायेगा।
  • हरियाणा सरकार की इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से नागरिकों को किसी विभाग अथवा दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर नागरिकों के पैसे एवं समय दोनों की बचत होगी एवं साथ ही प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana पात्रता मापदंड

किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को उस योजना से सम्बंधित कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के लाभ उठाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किये गए निम्न पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-

  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के तहत आवेदन करने हेत आवेदनकर्ता को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक संबंधित मकान अथवा दुकान पर 20 साल या इससे अधिक समय हेतु कब्ज़ा होना अनिवार्य होगा।
  • इसके साथ ही आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक होंगे।
  • Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक होगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप को कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम आपकी सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची उपलब्ध करा रहे हैं। कृपया आप यहाँ दी गयी सूची पढ़कर अपने सभी दस्तावेज़ तैयार कर लें।

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • बिजली का बिल / पानी का बिल
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • उप किरायेदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • फायर एनओसी

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको जेनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको होम पेज पर जाकर सिटिजन लॉगइन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

सिटिजन लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।

  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “सिटिजन लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर के विवरण दर्ज करने होंगे।
  • अब आपको “सेंड ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
  • उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जायेगा।
  • इसके पश्चात आपको प्राप्त हुए ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना होगा।
  • अब आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप यूएलबी लॉगिन कर पायेंगे।

ULB लॉगिन कैसे करें?

  • ULB लॉगिन करने के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • होम पेज पर ULB लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आये हुए OTP (वन टाइम पासवर्ड) को बॉक्स में भर देना होगा।
  • जिसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के बाद आप ULB लॉगिन कर पाएंगे।

सारांश (Summary)

हमने आपको अपने आर्टिकल में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जाननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।

Mukhaymntri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 (FAQs)?

✅ Mukhaymntri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्या है ?

Mukhaymntri Shehri Nikay Swamitva Yojana हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी पात्र नागरिकों को उनके मालिकान हक प्रदान करेगी, जिनके पास अपना काबिज दुकान और मकान तो है लेकिन उस पर मालिकाना हक नहीं है।

✅ मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in है।

✅ योजना के तहत किन नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाएगा ?

योजना के तहत राज्य के वह नागरिक जिनका अपनी दुकान और मकान पर 20 साल या इससे अधिक समय से कब्जा है या 31 दिसंबर 2021 तक उन्हें पूरे 20 साल या इससे अधिक समय से वह दुकान का लीज या मकान का किराया भर रहे हैं उन्हें मकान का स्वामित्व दिया जाएगा।

✅ शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आप योजना में आवेदन कर सकेंगे।

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