Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana : मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी क्षेत्रों और किसानों सहित अन्य लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना है। इस योजना के द्वारा, गरीब और आवश्यकताओं के लिए जमीन मुफ्त में प्रदान की जाएगी जो कि उनके लिए आवास निर्माण के लिए उपयुक्त होगी। आवेदनों का निमंत्रण जारी है और यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र लोगों को आवासीय प्लॉट भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर महाकुंभ में भाषण दिया और पंच क्रांति के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस योजना के बारे में भी बताया और इसे पांच प्रमुख क्रांतियों के रूप में वर्णित किया है। इन प्रमुख क्रांतियों में शिक्षा, रोजगार, जमीन, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान की क्रांति शामिल है।
क्या है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना
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मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी कहा गया है, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिना भोजन, बिना कपड़ा और बिना मकान कोई भी व्यक्ति एक सामान्य स्तर का रहन-सहन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें गरीब लोगों को आवास देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में राज्य सरकारें भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए जमीन अलॉट करती हैं ताकि ज्यादातर लोग अपने मकान में एक सामान्य जीवन गुजार सकें। एमपी आवासीय भू अधिकार योजना ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दी जाती है।
आवासहीन परिवारों को कितना मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश में आवासीय प्लॉट वितरित करने हेतु योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ की सीमा तय की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ग मीटर जमीन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। जो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे और लाभ लेंगे उन्हें 60 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। भू-अधिकार मध्य प्रदेश,भू-अधिकार मध्य प्रदेश, भू-अधिकार मध्य प्रदेश,भू-अधिकार मध्य प्रदेश ऑनलाइन, भू-अधिकार मध्य प्रदेश ऑनलाइन
किन्हें मिलेगा लाभ (पात्रता / योग्यता शर्तें)
मध्यप्रदेश के ऐसे स्थाई निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास अपना खुद का मकान या मकान के लिए जमीन नहीं है। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली जमीन पर मकान निर्माण के लिए बैंक से वित्तीय सहायता या ऋण भी मिल जाएगा। इससे राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana, Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
यदि आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा और उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी,मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
भू अधिकार योजना आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं:
- आवेदक की व्यक्तिगत पहचान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि।
- आवेदक की पूर्ण विवरण और संपर्क जानकारी प्रदान करने वाला दस्तावेज।
- आवेदक की आय की प्रमाणित प्रति जैसे कि आयकर रिटर्न, वेतन पर्चा, आय प्रमाण पत्र आदि।
- आवेदक की जमीन के संबंध में दस्तावेज जैसे कि खसरा नंबर, खतौनी, जमाबंदी, नक्शा प्रति आदि।
- आवेदक की बैंक खाता विवरण प्रदान करने वाला दस्तावेज।
- आवेदक की फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति।
- आवेदक के शौचालय और जल संरचना से संबंधित दस्तावेज जैसे कि शौचालय निर्माण प्रमाण पत्र, जल संरचना निर्माण प्रमाण पत्र आदि।
ये दस्तावेज आपके भू अधिकार योजना आवेदन को पूरा करने में मदद करेंगे।
योजना में कैसे कराना होगा आवेदन- (ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया)
एमपी आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन कैसे करें, उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
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स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व विभाग (मध्यप्रदेश) की आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/ruralplot.html पर जाएं। जिसे SAARA भी कहा जाता है
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योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपलब्ध विकल्प पर क्लिक करें.
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सारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि को भरें।
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आवेदन फॉर्म को सही से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि को संलग्न करें।
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आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और एक प्रिंट आउट निकाल लें जिसे आपको भविष्य में उपयोग के लिए रखना चाहिए।
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आपका आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव या पटवारी के पास वेरिफिक
पंजीकरण या आवेदन के रिसीप्ट को ऐसे करें डाउनलोड
एमपी आवासीय भू अधिकार योजना में पंजीकरण या आवेदन की रसीद को डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व विभाग (मध्यप्रदेश) की आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/ruralplot.html पर जाएं। जिसे SAARA भी कहा जाता है।
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अपने पंजीकृत आवेदन का स्थान और आवेदन की स्थिति चेक करें। यदि आपका आवेदन स्वीकारित हो गया है और रसीद उपलब्ध है, तो आपको डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा।
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रसीद के विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण जैसे पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम आदि भरें।
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अपनी आवश्यक विवरण की पुष्टि करें और रसीद को डाउनलोड करने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।
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रसीद को अपने सिस्टम में डाउनलोड करें और प्रिंट करें जिसे आपको आगामी उपयोग के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
राज्य के निवासी मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित प्रक्रिया स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत राज्य में भूमिहीन परिवारों को आवासीय निर्माण के लिए पार्सल आउट करने की सुविधा दी जाएगी।
नहीं, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए पात्र लाभार्थी परिवारों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।