प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , कैसी स्थिति में बीमा कंपनी देगी किसानों को क्लेम की राशि और किसमें नहीं ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को सबसे बड़ा डर सताता रहता है कि अगर उनके साथ कोई विपदा आ जाती है तो क्लेम की राशि कंपनी उन्हें किस स्थिति में देगी और किस स्थिति में बीमा कंपनी क्लेम की राशि नहीं देगी , आज हम आपको बताने वाले है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनी कैसे स्थिति उत्पन्न होने पर आपको क्लेम की राशि देती है ।
फसल बीमा योजना ,क्लेम ।
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फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल खराब होने के 12 घंटों के भीतर ही आपको बीमा कंपनी को इसका दावा पेश करना होता है ,तब ही बीमा कंपनी आपको क्लेम की राशि दे पाती है , सबसे बड़ा नियम है जो किसान फॉलो करना भूल जाते हैं । सरकार ने किसानों को फसल मारे जाने की समस्या से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी जिसे बहुत सारी बीमा कंपनियों के द्वारा चलाया जा रहा है , इस योजना के अंतर्गत किसान क्लेम की राशि पाने से चूक जाते हैं अपनी छोटी सी गलती के कारण ।
बीमा कंपनी किसानों को कौन सी स्थिति में किन हालातों में बीमा कवर देगी इसके ऊपर बीमा कंपनी ने पहले ही जानकारी दे दी है इनके मुताबिक किसी आपदा के 12 घंटे के अंदर व्यक्तिगत रूप से बीमा कंपनी में जानकारी देनी है कि किसान के फसल खराब हो गए हैं तब जाकर किसानों को कवर का पैसा दिया जाता है ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019 के लिए 31 जुलाई है अंतिम तिथि ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 की है जिसमें एक बार और गैर कर्जदार दोनों किसान अपना आवेदन करवा सकते हैं । सरकार की मदद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पूरे राज्य में चलाने के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है ।
किस स्थिति में बीमा कंपनी देती है किसानों को कवरेज का लाभ ?
बीमा कंपनी के द्वारा निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज मुहैया कराये जाते हैं ।
◆ प्रतिकूल मोसंबी स्थितियों के उत्पन्न होने से फसल की मध्य अवस्था तक संभावित रूप से सामान्यतः 50 फ़ीसदी कम होने की स्थिति में कुल बीमा रकम के 25% तक का क्लेम बीमा कंपनी के द्वारा तत्काल प्रभाव से दिया जाता है ।
◆ बुवाई से कटाई के बीच खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगो और कीटनाशकों से हुए नुकसान जैसी स्थिति के उत्पन्न होने पर भी बीमा कंपनी कवरेज की राशि उपलब्ध करवाती है ।
◆ खरीफ फसलों को स्थानीय आपदाओं जैसे कि ओलावृष्टि , भूस्खलन , बादल फटने, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान स्थिति में भी कवरेज की राशि दी जाती है ।
◆ फसल कटाई के बाद अगले 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों को बेमौसम चक्रवाती बारिश , आंधी तूफान, ओलावृष्टि जैसी स्थिति के उत्पन्न होने से व्यक्तिगत आधार पर क्षति का आकलन कर बीमा कंपनी के द्वारा इसकी भी भरपाई की जाती है ।
◆ प्रतिकूल मौसम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण अगर किसान फसल की बुआई नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्लेम किया जा सकता है ।
किन फसलों की की जा सकती है बीमा ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीजन के आधार पर फसलों की बीमा होती है ।
जैसे खरीफ मौसम में :- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा,उरद , मूंग , मूंगफली , सोयाबीन , अरहर तिल के फसलों की बीमा की जा सकती है ।
फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने के दो प्रक्रिया होते हैं जो कर्जदार किसान हैं उनको अलग तरीका अपनाना होता है और जो किसान कर्जदार नहीं है उनके लिए अलग तरीके होते हैं ।
कर्जदार किसानों के लिए ।
कर्जदार किसान सरकारी बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के मुताबिक सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारक और फसली कर्ज लेने वाले किसान अपने नजदीकी सरकारी या निजी सहकारी बैंक से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
जो किसान कर्जदार नहीं है उनके लिए ।
जिन किसानों ने खेती किसानी करने के लिए अभी तक किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया है वह इसके लिए आवेदन जन सुविधा केंद्र या बीमा पोर्टल से सीधे करवा सकते हैं । अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के लिए आवेदन जन सुविधा केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है ।
नोट :- अब आपको पता चल गया होगा कि बीमा कंपनी कैसी स्थितियां उत्पन्न होने पर आपको क्लेम की राशि देती है , अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन बेफिक्र होकर करवा सकते हैं ।
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