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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, चुनाव आयोग की शर्त लागू, अब सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा ₹2000 की दूसरी किस्त ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन 4.75 करोड़ किसानों ने आचार संहिता लगने से पहले अपना आवेदन किया था सरकार केवल उन्हीं को ₹2000 की क़िस्त मिलेगी , चुनाव आयोग ने इसको लेकर हरी झंडी दिखा दी है ।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

चुनाव आयोग ने दे दी है अनुमति ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सबसे अहम क़िस्त के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने सरकार को हरी झंडी दे दी है । चुनाव आयोग ने इसके ऊपर शर्त भी लगाई है इसके अनुसार किसानों को ₹2000 की दूसरी क़िस्त दी जाएगी । जिनका रजिस्ट्रेशन आचार संहिता लागू होने से पहले हुआ था । यानी 10 मार्च से पहले जीन किसानों ने अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए करवा लिया था उनको ही योजना का दूसरा किस्त दिया जाएगा । यह जानकारी चुनाव आयोग और कृषि मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है ।

किसान सम्मान निधि योजना को बताया जा रहा था घुस की योजना ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को हर साल ₹6000 देने का सरकार का प्रावधान था । किसानों को इस में नगद रकम दी जा रही थी इसी को लेकर विरोधी पार्टियों ने इसे घूस की योजना का नाम दिया । इस योजना के अंतर्गत 12 करोड़ किसानों को सालाना ₹6000 देने का ऐलान किया गया था । लेकिन चुनाव आयोग के इस नए नियम को पालन करने से अब के 4.75 करोड किसानों को ही इसकी दूसरी किस्त चुनाव से पहले दि जा सकेगी ।

बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव से पहले हर किसानों को ₹2000 की रिश्वत देगी, लेकिन इस रिश्वत को रोकने में चुनाव आयोग भी असफल हैं ।

किन किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दूसरा किस्त ।

इस मुद्दे को लेकर अभी साफ तौर पर बता दिया गया है कि जिन किसानों ने अपना आवेदन आचार संहिता लागू होने से पहले किया था उनको इस योजना का दूसरा क़िस्त बिना किसी रूकावट के मिल जाएगा । लगभग 4.75 करोड़ किसानों ने अपना आवेदन आचार संहिता लागू होने से पहले करवा लिया है ।

बीजेपी की थी ऐसी योजना वोट पाने की ।

बीजेपी ने किसानों से वोट पाने के लिए उन्हें नगद लाभ देने का दाव चला था । लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों का आवेदन हो पाता उससे पहले ही आचार संहिता लागू हो चुकी थी ,फिर भी बीजेपी सरकार 4.75 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ देगी और उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त ₹2000 की चुनाव से पहले भेजी जाएगी । बाकी मंत्री से मिले बयान के अनुसार पता चला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू रहेगी और बाकी बचे किसानों को चुनाव के बाद इसका लाभ दिया जाएगा ।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ और किनको नहीं ?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ऑपरेशन गाइडलाइन जारी कर दिया है जिसमे बताया गया है कि किन को इस योजना का लाभ मिलेगा और किनको नहीं !

लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा : परिभाषा के आधार पर ऐसे परिवार को शामिल किया गया है, जिनमे पति पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र का नाबालिक बच्चा शामिल हो और सामूहिक रूप से उनके पास 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की जमीन खेती करने के लिए हो । यानी पति-पत्नी और बच्चे को एक इकाई माना जाएगा और जिन परिवारों का लैंड रिकॉर्ड (भूमि की जानकारी ) 1 फरवरी 2019 तक के लैंड रिकॉर्ड में पाए गये उन्हें ही इस योजना का पात्र माना जाएगा ।

लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना है ?

लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान का किसान पंजीकरण होना है, के बाद प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा, इसके लिए किसान के पास आवश्यक कागजात होने जरूरी हैं जमीन के दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आधार कार्ड जुड़ा हो, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी ।

केंद्र सरकार का दावा है 12 करोड़ किसानों को दिया जाएगा योजना का लाभ ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक अब तक इस योजना का लाभ 2 करोड़ से अधिक किसानों को दिया जा चुका है यानी 2 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ₹2000 की पहली किस्त भेजी जा चुकी है । यह योजना एक दिसंबर 2018 से लागू है और केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ दिया जाएगा और लगभग इस योजना पर 75 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा । इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिस किसान का नाम 2015-16 कृषि जनगणना में आया था ।

किसे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ !

मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक भूत पूर्व व वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, पूर्व मंत्री, मेयर जिला पंचायत अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को इसका लाभ नहीं मिलेगा । हमारे 15.85 फ़ीसदी सांसद खुद को किसान बताते हैं । विशेषज्ञों ने इस पर दावा किया है और बताया है कि ऐसे किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे और इनको सालाना ₹6000 का सहायता नहीं दिया जाएगा ।

इतने नेता है फर्जी किसान ।

एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है की एक करोड़ से अधिक कृषि आय दिखाने वाले 2746 मामले सामने आए हैं ज्यादातर नेता अपनी आई को कृषि में दिखाते हैं । यह रिपोर्ट केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड( सीबीडीटी ) के द्वारा बनाई गई है । विशेषज्ञों ने ऐसे लोगों को इस योजना का पात्र नहीं बनाया है । और सरकार का उद्देश्य केवल असली किसानों को ही इसका लाभ देना है ।

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