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(पंजीकरण) उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन?

उत्तर प्रदेश में सभी विकलांग लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से UP Viklang Pension Yojana के तहत विकलांगता पेंशन मिलेगी। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। यूपी विकलांग पेंशन योजना 2016 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की ताकि कोई भी विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर हो और साथ ही साथ वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। इस योजना के तहत उम्मीदवार को एक महीने में 500 रुपये दिए जाते हैं। 

अब तक कई विकलांग लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। महिला और पुरुष दोनों को दिव्यांग पेंशन योजना के तहत रखा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों को लाभ दिया जाएगा। जिनका नाम ऑल इंडिया फाइनल बीपीएल कार्ड में आता है। 

UP Viklang Pension Yojana

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 (UP Viklang Pension Yojana)

Contents

राज्य के विकलांग लोगों को लाभ और सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई अन्य प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से राज्य के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए UP Viklang Pension Yojana 2022 शुरू की गई है जिसके तहत राज्य सरकार सहायता के रूप में प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग लोगों को अपने खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे सभी आसानी से अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर में काफी सुधार कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तभी आपको राज्य सरकार द्वारा यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Highlights OF UP Viklang Pension Yojana

🔥 योजना का नाम 🔥 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022
🔥 उद्देश्य 🔥  विकलांग ब्यक्ति को आर्थिक सहायता
🔥 आवेदन करने की अंतिम तिथि 🔥कोई तिथि निर्धारित नहीं
🔥 आवेदन करने की तिथि 🔥 अभी उपलब्ध है
🔥लाभार्थी 🔥शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति
🔥अनुदान राशि 🔥 500/-रूपये प्रति माह
🔥आधिकारिक वेबसाइट 🔥  http://sspy-up.gov.in/

यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन (UP Viklang Pension Yojana 2022) के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र के साथ या विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।

  • उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • उम्मीदवार का एक पासपोर्ट आकार का फोटो
  • 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र।
  • स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि सही ढंग से प्रमाणित हो।

विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) नया अपडेट

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के दौरान सभी नागरिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिए केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू में 21 दिन का लॉकडाउन भी लगाया गया था। इस समस्या से निपटने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है।

इस योजना के तहत अगले तीन महीने तक विकलांगों को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। नई घोषणा के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश विकलांग योजना पेंशन के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

  • यह राशि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से वितरित की जाएगी अगले तीन महीनों के दौरान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह राशि तीन महीने में दो किस्तों में वितरित की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लगभग 3 करोड़ विकलांग लोगों को प्रदान किया जाएगा। UP Viklang Pension Yojana 2022 का प्रस्ताव विकलांगजन अधिकारिता विभाग के तहत सीएम योगी आदित्य नाथ ने पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

हर नागरिक जानता है कि हमारे देश में विकलांग नागरिकों की संख्या करोड़ों रुपये में है जो बहुत परेशान और असहाय घूम रहे हैं। ये विकलांग नागरिक कोई काम नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भीख मांगकर या किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से यूपी विकलांग पेंशन की शुरुआत की गई।

UP Viklang Pension Yojana पेंशन शुरू करने का राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को उनके निर्वाह के लिए प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 के माध्यम से विकलांग नागरिक अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस UP Viklang Pension Yojana के माध्यम से किसी भी विकलांग नागरिक को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे वह आत्मनिर्भर और सशक्त हो सके।

विकलांगता पेंशन आवेदन पात्रता

  • जो विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का ही मूल निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए विकलांग उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • बता दे की उम्मीदवार की विकलांगता 40% प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
  • यदि विकलांग व्यक्ति किसी अन्य सरकारी योजना जैसे विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन आदि से लाभान्वित होता है तो आवेदक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
  • विकलांग उम्मीदवार की पारिवारिक आय 1 महीने के लिए 1000 रुपये होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार इससे अधिक कमाता है तो उम्मीदवार को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • यदि अभ्यर्थी ग्राम का निवासी है तो निःशक्तजन की पात्रता के अनुसार उसकी वार्षिक आय 46,080 रुपए तथा नगर में निवास करने वाले अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 56,460 रुपए होनी चाहिए।
  • यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना में शामिल नहीं होगा।
  • यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

जानकारी: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल देश में कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत को लॉक डाउन कर दिया गया था। ऐसे में गरीब परिवारों के सामने समस्या यह है कि गुजारा कैसे किया जाए। इस समस्या को देखते हुए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने घोषणा की कि सभी विकलांग सेवानिवृत्त लोगों को तीन महीने के लिए 500 रुपये के बजाय 1,000 रुपये मिलेंगे। या राशि 2 किश्तों में लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इससे देश के करीब 30 लाख लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UP Viklang Pension Yojana उम्मीदवारों की पेंशन बढ़ाने का अनुरोध किया।

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 के लाभ

  • 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरुष आवेदक उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • यूपी विकलांग पेंशन लाभार्थियों को सहायता की राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को दिया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल एसएसबीवाई के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा। इस विकास पेंशन योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सभी विकलांग नागरिकों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र को पूरा करने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे।
  • यह UP Viklang Pension Yojana 2022 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • राज्य सरकार प्रति माह 500/- से 40% विकलांग आवेदकों को प्रदान करेगी।
  • विकलांग पेंशन योजना का Benefit उठाने के लिए विकलांग नागरिकों को Oficial वेबसाइट पर जाकर Online आवेदन करना होगा।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिया गया पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन राशि

उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू की गई यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कैबिनेट बैठक में स्वीकृत नए नियमों के अनुसार अब विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में हर महीने 500 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन के माध्यम से राज्य में विकलांग लोग अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं इसलिए उन्हें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए Offline आवेदन कैसे करें?

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पंचायत कार्यालय में जाकर या प्रखंड से फार्म लेकर आवेदन कर सकते हैं फार्म में सही जानकारी दर्ज करें और मांगे गए दस्तावेज भी फार्म के साथ संलग्न करें एवं तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यूपी विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक राज्य लाभार्थी जो इस UP Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की ओफिसाइल वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने Home पेज खुल जाएगा।

  • Home पेज पर आपको ” दिव्यांग पेंशन” का Option दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर Click करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने निम्न Page खुल जाएगा।

  • इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस Option पर क्लिक करना होगा। Option पर क्लिक करने के बाद निम्न Page खुल जाएगा।

  • Optionपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले Page पर आवेदन पत्र Open जाएगा।
  • आपको इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, विकलांगता विवरण आदि को भरना होगा।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इससे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

अनुरोध की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • सबसे पहले प्राप्तकर्ताओं को विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको दिव्यांग गेस्टहाउस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • Option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने निम्न Page खुल जाएगा। इस पेज पर आपको रिक्वेस्ट स्टेटस का Option दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने निम्न पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

  • इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी।

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची कैसे जांचें?

इच्छुक राज्य लाभार्थी जो पेंशनभोगी सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले आपको UP Viklang Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। विकलांग पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको दिव्यांग गेस्टहाउस का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • Option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने निम्न Page खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको नीचे रिटायर्ड लिस्ट सेक्शन दिखाई देगा आप जिस साल देखना चाहते हैं, उस साल के लिए रिटायर्ड लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने उस साल की रिटायर्ड लिस्ट खुल जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर

आपने हमारी वेबसाइट के माध्यम से यूपी विकलांग पेंशन योजना 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

हेल्पलाइन नंबर: 18004190001

निष्कर्ष

इस आर्टिकल के जरिए हमने आपको UP Viklang Pension Yojana 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप भी यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप आर्टिकल को पूरा पढ़कर आवेदन कर सकते हैं

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट palamau.in के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Palamu News

FAQ UP Viklang Pension Yojana से जुड़े कुछ सवाल और जवाब

विकलांगता पेंशन खाते में आने कब और कितना समय लगता है?

दिव्यांगजन जन के सभी नागरिकों को मासिक आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन योजना के माध्यम से यह राशि तिमाही और अर्ध-वार्षिक आधार पर लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।

विकलांगता योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है?

यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई समस्या या शिकायत है तो आप नीचे दिए गए टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
टोल फ्री नंबर – 18004190001

दिव्यांग योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार Online आवेदन कैसे कर सकता है?

हमने इस लेख में आपको पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया है जो आप ऊपर देख सकते हैं।

विकलांग पेंशन के तहत लाभार्थी को कितने रुपये दिए जाएंगे?

विकलांग पेंशन के तहत लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे।

क्या कोई उम्मीदवार विकलांगता पेंशन के लिए Offline आवेदन कर सकता है?

हां, उम्मीदवार अपने तहसील या पंचायत कार्यालय में जाकर Offline आवेदन कर सकते हैं।

यूपी दिव्यांग पेंशन कब शुरू हुई?

बता दे की यूपी दिव्यांग पेंशन की शुरुआत 2016 में की गई थी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन की Oficial वेबसाइट क्या है?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ है।

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