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रोजाना ₹2 जमा कर सकते हैं ₹36000 का पेंशन,केंद्र सरकार की नयी योजना

PMSYM केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 【PMSYM】 को पेश किया है । pmsym yojana इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार छोटे व्यापारी शामिल हो सकते हैं , इस योजना में सरकार के तरफ से व्यक्ति की एक निश्चित आयु होने पर उन्हें पेंशन देने का प्रावधान Central Government  किया गया है । PMSMY pmsym registration

Central Government ,PMSMY

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान -धन ( PMSMY ) मे लाभार्थी ऑर योजना की जानकारी ?

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देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोइ श्रमिक काम -करते हैं । PMSMY इस योजना के पात्र 18 – 40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक , स्ट्रीट वेंडर , मिड ई मील श्रमिक , सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक , ईंट भट्टा मजदूर , चर्मकार , कचरा उठाने वाले , घरेलू कामगार , धोबी , रिक्शा चालक , भूमिहीन मजदूर , खेतिहर मजदूर , निर्माण मजदूर , बीड़ी मजदूर , हथकरघा मजदूर , चमड़ा मजदूर , ऑडियो – वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे , जिनकी मासिक आय 15 , 000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है । पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना ( एनपीएस ) , कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ईएसआईसी ) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए नहीं जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।

PMSYM  की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

• न्यूनतम निश्चित पेंशनः पीएम – एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3 , 000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा । pmsym registration परिवार पेंशनः यदि पैशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती हैं तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा ।

⇒ pmsym yojana परिवार पेंशन केवल जीवनसाथी के मामले में लागू होता है । iii . यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु ( 60 वर्ष की आयु से पहले ) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है । PMSYM अभिदाता द्वारा अंशदानः अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता / जनधन खाता से ऑटो डेबिट ” सुविधा के माध्यम से किया जाएगा ।

पीएम – एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी । नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया है ।

पीएम – एसवाईएम 50 : 50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है , जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा । Central Government उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा । Central Government केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा । pmsym yojana पीएम – एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकनः अभिदाता के पास मोबाइल फोन , बचत बैंक खाता तथा आधार संख्या होना अनिवार्य है । PMSMY पात्र अभिदाता नजदीकी सीएससी जाकर आधार नम्बर तथा बचत बैंक खाता / जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित करके पीएम – एसवाईएम के लिए नामांकन करा सकते हैं ।

बाद में अभिदाता को पीएम – एसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी और अभिदाता आधार संख्या स्वप्रमाणित आधार पर बचत बैंक खाता । pmsym yojana जनधन खाता का इस्तेमाल करते हुए अपना पंजीकरण करा सकते हैं ।

PMSMY के लिए नामांकन एजेंसियां :

नामांकन कार्य सामुदायिक सेवा केन्द्रों ( सीएससी ) द्वारा चलाया जाएगा । PMSMY असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता , पासबुक / जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं । पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में होगा और इसकी रसीद दी जाएगी । Central Government  सहायता केन्द्रः एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों , ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालयों तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा असंगठित श्रमिकों को योजना , उसके लाभों तथा प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा ।

श्रम योगी के फायदे !

आप छोटे कारोबारी हैं या अगर आप और असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है और हमने आपको योजना से संबंधित सारी जानकारी दे दी है ।

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FAQ Questions Related PMSYM

✔️ मुख्यमंत्री मानधन योजना क्या है?

पीएम मानधन योजना के अंतर्गत हर मजदूर को 3,000 रुपये तक का पेंशन मिल सकता है। Central Government यह पेंशन मजदूरों की कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलता है। PMSYM आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करना होगा। इसमें योजना में 50 फीसदी लाभार्थी तो 50 फीसदी योगदान का हिस्सा सरकार अपनी तरफ से देती है।

✔️ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

pmsym registration इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “सीएससी वी एल ई” के लिंक पर क्लिक करना होगा। pmsym yojana अब आपको अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भरना होगा और साइन इन के बटन पर क्लिक करना होगा। PMSYM इसके बाद योजना के ऑप्शन में जाकर “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” का चयन करना होगा। pmsym registration अब आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।

✔️ मानधन के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम मासिक आय ₹15000 या उससे कम होनी चाहिए।

✔️ मानधन योजना का लाभ कैसे उठाएं?

क्या किसान को इस योजना के लिए आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जन धन खाता होना चाहिए? श्रमिकों की तुलना में, शर्तें किसान के लिए थोड़ी आसान हैं। pmsym registration शामिल होने के लिए किसान के पास आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जन धन खाता होना चाहिए। लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान को इस राशि को अपनी जेब से नहीं जमा करनी पड़ती है।

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